सैलून दुकान के संचालक पर नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई की

रायपुर। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने रायपुर जिले में 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू है। कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने इस दौरान आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक गतिविधियों को सशर्त छूट दी जा रही है। दुकानें खोलकर सामान बेचना मना है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सैलून दुकान के संचालक  पर नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई की है। वीर सावरकर नगर हीरापुर में सैलून दुकान को सील किया गया है।

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