बच्ची के गैंगरेप व हत्या में दोषी करार

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद

7 साल की बच्ची का गैंगरेप कर उसकी हत्या में शामिल एक अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी। पोक्सो कोर्ट के वरिष्ठ लोक अभियोजन अधिकारी उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मुरादनगर क्षेत्र के एक व्यक्ति की 7 वर्ष की बेटी 6 अक्टूबर 2018 को लापता हो गई। परिवार ने उसकी तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चला। अगले दिन उसका शव एक धार्मिक स्थल पर मिला। पुलिस की जांच में पता चला कि बच्ची का गैंगरेप और हत्या मुजिद व उसके नाबालिग भांजे ने की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ कर रेप, हत्या और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया।

गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर मुजिद को दोषी करार दिया है। भांजे के नाबालिग होने की वजह से उसकी फाइल अलग कर दी गई है और उसके खिलाफ जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है।

Source: Uttarpradesh

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