मानहानि के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने राहुल गांधी को दी जमानत

बेंगलुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के खिलाफ मुख्यधारा के अखबारों में “अपमानजनक” विज्ञापन जारी करने के लिए भाजपा की कर्नाटक इकाई द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी है.

क्या आरोप लगाया

कर्नाटक भाजपा ने गांधी पर “पेसीएम” अभियान शुरू करके पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया है, जिसमें कांग्रेस ने मई 2023 में कर्नाटक चुनावों से पहले विभिन्न सरकारी नौकरियों के भुगतान के लिए आवश्यक रिश्वत का “रेट कार्ड” जारी किया था. राहुल गांधी ने कर्नाटक में राज्य चुनावों से पहले अपनी पार्टी द्वारा किए गए पोस्ट को एक्स पर फिर से साझा किया.

एक रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस के विज्ञापन में कर्नाटक में तत्कालीन बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर अपने 2019-2023 के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया गया था.

किसने दर्ज कराया मामला

कांग्रेस की राज्य इकाई, उसके अध्यक्ष डीके शिवकुमार, पूर्व विपक्षी नेता और मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला भाजपा एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद ने दायर किया था. 1 जून को कर्नाटक की जनता की अदालत ने सिद्धारमैया और शिवकुमार को जमानत दे दी थी. गांधी 1 जून को सुनवाई में शामिल नहीं हुए थे. इसके बाद जज ने कांग्रेस नेता की व्यक्तिगत पेशी के लिए 7 जून की तारीख तय की थी.

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