साक्ष्य के अभाव में दरोगा और कॉन्स्टेबल बरी

एनबीटी न्यूज, गाजियाबाद : भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट ने रिश्वत कांड में दरोगा सिमरनजीत कौर और कॉन्स्टेबल को बरी कर दिया। इस मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को हुई। इसके बाद कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्यागी ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र की करन गेट चौकी पर 17 फरवरी, 2006 को कथित तौर पर कॉन्स्टेबल रामपाल राणा को रिश्वत लेते हुए एक टीवी चैनल ने दिखाया था। इसके बाद एसएसपी के आदेश पर मामले की जांच की गई। जांच के बाद 19 फरवरी, 2006 को रामपाल और चौकी पर तैनात दरोगा सिमरनजीत कौर के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। कुछ दिनों तक केस की सुनवाई गाजियाबाद कोर्ट में चली। इसके बाद मेरठ स्थित भ्रष्टाचार अधिनियम कोर्ट में केस ट्रांसफर कर दिया गया था। कोर्ट के न्यायाधीश ने अंतिम सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।

Source: Uttarpradesh

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