सरकारी विभागों के लिए भी एंटी स्मॉग गन अनिवार्य

नगर संवाददाता, गाजियाबाद

जिला प्रशासन ने अब सरकारी एजेंसियों की ओर से तैयार किए जा रहे प्रॉजेक्ट पर भी एंटी स्मॉग गन सिस्टम अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए एडीएम फाइनेंस की ओर से इन सभी विभागों को नोटिस जारी की किया गया है। इसके बाद भी अगर यह व्यवस्था नहीं की गई तो ऐसे सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एडीएम फाइनेंस यश वर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को डीएम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उसमें फैसला लिया गया कि सड़क निर्माण, हाईस्पीड ट्रेन, मेट्रो निर्माण व एक्सप्रेस-वे और पुल, आरओबी आदि बनाने के काम में लगे सरकारी विभागों के कारण भी काफी प्रदूषण होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को सरकारी विभागों पर भी लागू किया गया है। इसी के चलते जिला प्रशासन ने अब सभी सरकारी निर्माण एजेंसियों को पत्र जारी किया है। उनसे कहा है कि अगर वह 20 हजार वर्ग मीटर या इससे बड़े क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो उनको एंटी स्मॉग सिस्टम गन लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वहां से प्रदूषण जनरेट होने पर कंट्रोल किया जा सके। इस नियम का पालन नहीं करने वाले सरकारी विभागों पर कार्रवाई की जाएगी।

Source: Uttarpradesh

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