एसपी विधायक नाहिद हसन को राहत नहीं, 24 फरवरी तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

सहारनपुर
धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में जेल में बंद के विधायक की न्यायिक हिरासत की मियाद बढ़ा दी गई है। अदालत ने हसन को 24 फरवरी तक हिरासत में रखने के आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शुक्रवार को हसन को फास्ट ट्रैक कोर्ट में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था, जिसके बाद उन्हें 24 फरवरी तक हिरासत में रखने के आदेश किए गए।

बता दें कि कैराना के ही रहने वाले मोहम्मद अजीज ने जनवरी 2018 में नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम बेग पर जमीन के बैनामे में तकरीबन 80 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में नाहिद समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 24 जनवरी 2020 को इस केस में विधायक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया था। इसके बाद नाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अक्टूबर 2018 में हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पूर्व विधायक 7 दिनों तक अंतरिम जमानत पर थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच हसन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हसन की गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही उन्हें निचली अदालत में हाजिर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी।

Source: Uttarpradesh

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